छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध शिवप्रसाद धृतलहरे (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)
अभियोजन यह संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे ने दिनांक 03.09.2008 को तथा उसके पूर्व छात्रावास अधीक्षक, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा रायपुर में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते है, प्रार्थी संजय कुमार बांधे से उसका छात्रावास में चयन करवाने हेतु उससे रूपये 1500/- रिश्वत की मांग की और 600/- रूपये प्राप्त किया, जो वैध पारिश्रमिक से भिन्न था और ऐसा करके आरोपी ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपराधिक अवचार/कदाचार किया, इसलिए आरोपी शिवप्रसाद धृतलहरे को धारा 7 एवं 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
न्यायालय :- विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)
एवं
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ0ग0)
(पीठासीन न्यायाधीश - जितेन्द्र कुमार जैन)
विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक- 07/2010
सी.आई.एस. नंबर करप्शन केस/89/2010
संस्थित दिनांक-06.09.2010
छत्तीसगढ़ शासन,द्वारा-आरक्षी केन्द्र, एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर (छ0ग0) -- अभियोजन
// वि रू द्ध //
शिवप्रसाद धृतलहरे उम्र 61 वर्षपिता स्व0 श्री जुड़ावन धृतलहरे
पेशा छात्रावास अधीक्षक, मूल पद शिक्षक
साकिन-ग्राम व पोस्ट अमेरा, थाना पलारी,
जिला बलौदाबाजार (छ0ग0) -- आरोपी
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अभियोजन व्दारा श्री योगेन्द्र ताम्रकार विशेष लोक अभियोजक।
आरोपी व्दारा श्री एस0के0फरहान अधिवक्ता ।
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// निर्णय //
( आज दिनांक-31, माह-जनवरी, सन् 2017 ई0 को घोषित )